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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ज्ञानवापी परिसर में एएसआई से सर्वे कराने को दी मंजूरी

ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एएसआई से सर्वे कराने को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए आदेश दिया है कि ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे तुरंत शुरू कराया जाए।

हाईकोर्ट के इस आदेश से मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि ASI के सर्वे शुरू होना चाहिए, इससे किसी को नुकसान नहीं है। जिला अदालत का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए।

ज्ञानवापी परिसर में मंदिर अवं हिन्दू प्रतिक चिन्हों से जुड़े सबूत को लेकर लंबे समय से ASI सर्वे की मांग की जा रही थी। इस मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने वजू खाने को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए ASI को आदेश दिया था। ASI ने अपना सर्वे शुरू भी कर दिया था लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया था। जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की और 27 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पुनः 3 अगस्त को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी दलीलें खारिज करते हुए अपना फैसला सुना दिया और निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए ASI सर्वे को मंजूरी दे दी।

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