पटना. बिहार राज्य खाद्य आयोग ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से उबरने के बाद पुनः न्यायालय की गतिविधि संचालित करने का निर्णय लिया है| इस संबंध में बिहार राज्य खाद्य आयोग ने आवश्यक लोक सूचना जारी करते हुए बताया कि प्रत्येक कार्यदिवस को आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल द्वारा आयोग के न्यायालय में सुनवाई की जाएगी| सप्ताह में एक दिन रोस्टर के अनुसार आयोग के सदस्य सुनवाई करेंगे|
आयोग के न्यायालय की कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद जनवितरण प्रणाली में उठाव और वितरण की समस्या, आँगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, खाद्यान्न एवं पोषण से संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आयोग के न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया जा सकता है| आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने कहा कि खाद्य उठाव या वितरण संबंधी परिवाद कोई भी व्यक्ति आयोग के न्यायालय में दर्ज करा सकता है| राज्य सरकार ने इस प्रकार की शिकायतों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी जिलों में वरीय उप-समाहर्ता (राजस्व) को जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित किया है| शिकायतकर्ता उनके निर्णय से संतुष्ट नही है तो वह राज्य खाद्य आयोग के न्यायालय में अपना परिवाद दर्ज करा सकता है|