उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदेश सरकार को राज्य के सबसे अधिक प्रभावित पांच शहरों- प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आगामी 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है।
दिल्ली में लॉकडाउन के बाद यूपी बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है और लोग बसों में भरकर अपने गांवों की तरफ पलायन कर रहे हैं
उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जो निर्देश दिया है उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में यचिका दाखिल कर दी है। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सोमवार के आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के लिए कहा था लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात साफ कर दिया था कि फिलहाल वे पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने सोमवार देर रात बताया, ”प्रदेश सरकार जीवन और जीविका, दोनों को बचाने के लिए कृतसंकल्पित है। राज्य सरकार ने उपचार के साथ-साथ जो सख्त कदम उठाए हैं, उससे कोविड-19 की रोकथाम में मदद मिलेगी। इसके दृष्टिगत, प्रदेश सरकार फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही।” उन्होंने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने स्थिति के संबंध में गंभीरता से विचार किया। संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पहले से ही विभिन्न निर्णय लेकर उन्हें लागू किया गया है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए सार्वजनिक जीवन में सावधानी बरतने के प्रावधानों को सख्ती से लागू कराने के साथ-साथ कोरोना से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।